आज से पौड़ी जनपद में ग्रीन जोन के अन्तर्गत दी जाने वाली छूटों और जनसामान्य के लिये महत्वपूर्ण गाइड लाइन का विवरण..
जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
जिला मजिस्ट्रेट गढ़वाल धीराज सिंह गर्ब्याल ने मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन की निर्देश के अनुपालन में जनपद पौड़ी गढ़वाल के लिए आदेश जारी कर दिया है,उन्होंने जनपद गढ़वाल के अंतर्गत अवस्थित समस्त व्यवसायिक दुकानों/ प्रतिष्ठानों को लॉक डाउन अवधि में खोलने हेतु रोस्टर जारी किया है जिसके अन्तर्गत सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को कपड़े, टेलर की दुकान, इलेक्ट्रॉनिक, जनरल स्टोर, प्लास्टिक गुड्स, घड़ी, पूजा सामग्री, बर्तन, हैंडलूम कंप्यूटर की दुकानें खुलेंगी,मंगलवार, वृहस्पिवार एवं शनिवार को रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलर्स, जूता, गिफ्ट सेंटर, फर्नीचर, कलर लैब व खेल सामग्री की दुकानें खुलेंगी,सप्ताह के प्रतिदिन आवश्यक सामग्री के अतिरिक्त मिठाई की दुकान, चश्मे की दुकान, बिल्डिंग मटेरियल,ऑटोमोबाइल व प्रिंटिंग प्रेस खुले रहेंगे।जबकि पार्लर, नाई की दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग कंपलेक्स, मॉल, जिम, सिनेमाघर, इत्यादि जिनमें अत्यधिक भीड़ होने की संभावना है पूर्णतः बंद रहेंगे,जनपद अन्तर्गत ऐसी दुकाने,जहां पर मिठाई की दुकान के साथ-साथ रेस्टोरेंट का संचालन किया जाता है,उन दुकानों में मिठाई वितरण का ही कार्य किया जाएगा, रेस्टोरेंट व होटल का संचालन पूर्णत निषिद्ध रहेगा,इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में एकल दुकाने पूर्व की भांति सप्ताह में प्रतिदिन प्रातः 7:00 बजे से 4:00 बजे तक खुली रहेगी तथा नाई की दुकानें पूर्णत बंद रहेगी।
जनसामान्य के लिये छूटें और कोविड-19 नियंत्रण गाइड लाइन:
शराब की दुकानों को खोलने के लिये शासन स्तर से आदेश हो चुके हैं..
लेकिन जनपद स्तर पर इन दुकानों पर भारी भीड़ होने की संभावना के कारण पुलिस-प्रशासन की इसके लिये पूरी तैयारी होने के बाद ही संभवतः आदेश जारी होंगे।