मुख्यमन्त्री वात्सल्य योजना के क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिये निर्देश..
भाष्कर द्विवेदी जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
कोविड में अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमन्त्री वात्सल्य योजना का लाभ मिलेगा,नौ जून को कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से शासनादेश जारी कर दिया गया है और अब मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के द्वारा सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश और नियमावली जारी कर राज्य में इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं,उपरोक्त के क्रम में बाल विकास विभाग के सचिव हरि चंद्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि योजना एक मार्च 2020 से 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी।शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से माता-पिता,दोनो में से एक या संरक्षक की मृत्यु पर जन्म से 21 साल तक के प्रभावित बच्चों को योजना का लाभ मिलेगा,प्रभावित बच्चों की देखभाल,पुनर्वास,चल-अचल संपत्ति,उत्तरा- धिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण के लिए इस योजना का संचालन किया जा रहा है।