नैनीताल हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी के हत्यारोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका की खारिज…
जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल ने अंकिता भण्डारी हत्याकांड के दूसरे आरोपी सौरभ भास्कर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई की।मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने अभियुक्त सौरभ भास्कर की जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। वहीं आरोपी सौरभ भास्कर की वारदात के समय फोरेंसिक जाँच में लोकेशन घटनास्थल पर मिली थी।कोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार व पीड़िता की ओर से कहा कि यह एक संगीन अपराध है।अभी तक निचली अदालत में जितनी भी गवाहियां हुई हैं और उनके बयानों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि घटना के समय अभियुक्तों की मौजूदगी घटनास्थल पर थी। जिन्होंने अंकिता भंडारी पर जबदस्ती वीआईपी सेवा देने के लिए बार-बार दबाव डाला। फोरेंसिक जाँच में भी इनकी लोकेशन घटनास्थल पर पाई गई।यही नहीं मृतिका ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इनका जिक्र किया है। पीड़ित परिवार की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता नवनीष नेगी ने यह भी कहा कि इनके द्वारा सबूतों को छुपाने के लिए रिसॉर्ट में तोड़फोड़ भी की गयी। रिसॉर्ट के सीसीटीवी कैमरे बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़ाखानी की गयी।