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तीन बच्चे वाले लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव..
भगवान सिंह,जागो ब्यूरो रिपोर्ट:
नैनीताल हाइकोर्ट ने आज सरकार के उस फैसले के खिलाफ आदेश जारी कर दिया है,जिसके तहत तीन बच्चों वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते थे,प्राप्त जानकारी के अनुसार हाइकोर्ट ने पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उन सभी लोगों को राहत दे दी है ,जिनके 25 जुलाई 2019 से पहले तीन बच्चे हैं,इस तरह हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जारी दो बच्चों से अधिक वाले उम्मीदवारों के चुनाव ना लड़ने के आदेश पर लगायी गयी रोक को हटा दिया है।हाई कोर्ट के फैसले के बाद दो से अधिक बच्चों के माता- पिता भी अब चुनाव लड़ सकेेंगे।