उत्तराखंड में विधानसभा सचिवालय में की नियुक्तियों में अनिमितता के मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। मामले में कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका देते हुए कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि कोर्ट ने आदेश में कहा है कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे।
मीडिया रिपोर्टस के अनुसार हाईकोर्ट में आज विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किये गए 102 अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। मामले में कोर्ट ने कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है।
बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ में हुई है। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पूर्व प्रमुख सचिव डीके कोटिया की अध्यक्षता में बनाई समिति की सिफारिशों के आधार पर इन कर्मचारियों की बर्खास्तगी का निर्णय लिया था।
मामले में बीते दिवस भी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने इन कर्मचारियों को सुनवाई का मौका नहीं देने पर नाराजगी जताई थी और विधानसभा से इस बिंदु पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था।