नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा की सीधी भर्ती पर लगायी रोक..

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नैनीताल हाईकोर्ट ने वन दरोगा की सीधी भर्ती पर लगायी रोक..

गौरव तिवारी,जागो ब्यूरो रिपोर्ट:

 उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वन दरोगा के 316 पदों में भर्ती के लिये 18 दिसम्बर 2019 को जारी विज्ञप्ति पर फिलहाल रोक लगाते हुये सरकार से जबाव दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट के शीतकालीन अवकाश के बाद होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ में हुई। मामले के अनुसार वन आरक्षी संघ/ वन बीट अधिकारी संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे ने वन दरोगा पदों में सीधी भर्ती के लिये 18 दिसम्बर 2018 को जारी विज्ञप्ति को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि वन विभाग की भर्ती नियमावली 2016 के अनुसार वन दरोगा के 66 फीसदी पद फारेस्ट गार्ड से पदोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। शासन ने इस नियमावली में 2019 में संशोधन कर फारेस्ट गार्ड को वन दरोगा के पद पर पदोन्नति के लिये कम से कम 10 वर्ष की सेवा फारेस्ट गार्ड के पद पर करनी अनिवार्य होगी। याचिकाकर्ता के अनुसार इस विज्ञप्ति के अनुसार वन दरोगा के सभी पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है, जो नियमावली के विपरीत है। याचिका में वन दरोगा के पद पर पदोन्नति के लिये फारेस्ट गार्ड के रूप में 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा की बाध्यता को भी समाप्त करने की मांग की गई है।

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