तीन बच्चे वाले ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर को पंचायत चुनाव लड़ने की हाईकोर्ट की हाँ और क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों को ना..

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तीन बच्चे वाले ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर को पंचायत चुनाव लड़ने की हाईकोर्ट की हाँ और क्षेत्र और जिला पंचायत सदस्यों को ना..

जागो ब्यूरो रिपोर्ट:

उत्तराखण्ड पंचायत चुनाव में इस बार दो से अधिक बच्चों वाले क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव नही लड़ पाएंगे।कल नामांकन की अंतिम तिथि थी। जबकि हाईकोर्ट ने इस पर सरकार से चार सप्ताह मे जबाब मांगा है।अब केवल ग्राम प्रधान और वार्ड मेंबर ही इस दायरे से बाहर हैं हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों के मामले में यह फैसला दिया था कि इस एक्ट का पालन 25 जुलाई 2019 के बाद से किया जाएगा। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई आ लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को स्टे नहीं किया था

 

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