अन्य प्रदेशों से उत्तराखण्ड आने और क्वारंटाइन किये जाने के नियम..
जागो ब्यूरो रिपोर्ट :
इन 75 कोरोना प्रभावित शहरों से सड़क, रेल या हवाई मार्ग से उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों को 21 दिन क्वारंटाइन किया जाएगा,इन्हें 07 दिन इंस्टीट्यूशनल तथा 14 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा,इस दौरान इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में पेड क्वारंटाइन में जाने का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा,अन्य शहरों से उत्तराखण्ड आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन होम क्वारंटाइन किया जाएगा, इस दौरान उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन का पालन करते हुए घर पर ही रहना होगा, क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत कर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।