एम०के०पी० (पी०जी०) कालेज में जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने वाले उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 15.07.2024 के प्रभाव को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल ने स्थगित किया…

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एम०के०पी० (पी०जी०) कालेज में जिलाधिकारी, देहरादून को प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त करने वाले उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 15.07.2024 के प्रभाव को मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल ने स्थगित किया…

जागो ब्यूरो रिपोर्ट:उत्तराखण्ड शासन के उच्च शिक्षा अनुभाग-3 से जारी आदेश दिनांक 15.07.2024 के द्वारा एम०के०पी० (पी०जी०) कालेज में जिलाधिकारी, देहरादून को कालेज का प्राधिकृत नियंत्रक नियुक्त किया गया था जिसको एम०के०पी० कालेज, सोसाइटी व एम०के०पी० (पी०जी०) कालेज, प्रबन्ध समिति द्वारा 1. उत्तराखण्ड राज्य द्वारा सचिव उच्च शिक्षा 2. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन 3. हे०न०ब०ग०वि०वि० द्वारा कुलसचिव को पक्षकार बनाकर मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पीटिशन WPMS 2029 of 2024 योजित कर मा० न्यायालय से उक्त आदेश को निरस्त करने की माँग करते हुए इस रिट याचिका के लम्बित रहने तक उत्तराखण्ड शासन के उक्त आदेश दिनांक 150. 07.2024 के प्रभाव को स्थगित करने की माँग की।मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल ने एम०के०पी० कालेज प्रबन्ध समिति के उपरोक्त रिट पीटीशन सं० WPMS 2029 of 2024 पर सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 28. 08.2024 के द्वारा उत्तराखण्ड शासन के आदेश दिनांक 15.07.2024 के प्रभाव को स्थगित कर दिया है।कालेज के अवैतनिक सचिव जितेंद्र सिंह नेगी ने जागो उत्तराखण्ड को ये जानकारी उपलब्ध करवायी है।

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