State govt.& MDDA has to remove encrochment in 4 weeks from Dehradun:Highcourt..

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राज्य सरकार और एमडीडीए देहरादून को चार सप्ताह के अन्दर अतिक्रमण मुक्त करें:हाइकोर्ट…

हेमन्त रावत,जागो उत्तराखण्ड, नैनीताल

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और एमडीडीए को देहरादून के फुटपाथ, गलियों, सड़कों और पैदल मार्गो से चार सप्ताह केे भीतर पूरा अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है ,वरिष्ठ न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की खण्डपीठ ने सहायक रिस्पना नदी के किनारे हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार को तीन माह का समय दिया है,न्यायालय ने सुरक्षा के मद्देनजर अतिक्रमण हटाने के दौरान देहरादून में धारा 144 लगाने को भी कहा है,देहरादून निवासी वरिष्ठ पत्रकार मनमोहन लखेड़ा ने 2013 में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र भेजकर देहरादून शहर में बड़े स्तर पर अतिक्रमण होने की शिकायत की थी,इस पत्र का हाई कोर्ट ने स्वतः सज्ञान लेते हुए इसे जनहित याचिका के रूप में दर्ज किया था…

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